सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है इन योजनाओं से किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा सरकार किसानों को खेती के साथ पशुपालन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत आवेदन कर दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सब्सिडी प्राप्त कर किसान अपनी आजीविका का अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पशुपालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के किसानों, विधवा महिलाओं, विकलांग आदि को प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसान वर्ग के अनुसार सब्सिडी का निर्धारण किया गया है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 50% से लेकर 90% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। पात्र लाभार्थी योजना के तहत आवेदन कर पशुपालन के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड Key Highlights
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। एवं पशुपालन करने के लिए राज्य के नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। ताकि इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत किसानों को गौ पालन, बकरी पालन, सुकर पालन, कुकुट पालन एवं बत्तख पालन के लिए आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ना केवल पशुपालको को अपने जीवनयापन का साधन प्राप्त होगा बल्कि अपनी आय दुगनी करने का भी साधन मिलेगा। क्योंकि कई ऐसे किसान एवं पशुपालन हैं जो अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीदने में असमर्थ होते हैं जिन्हें आर्थिक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीदने के लिए राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान करना है।

दुधारू पशु खरीदने पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत दुधारू पशु खरीदने पर किसानों को राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत महिला किसान को प्राथमिकता दी गई है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand के माध्यम से निराश्रित और विकलांग, विधवा महिलाओं एवं निसंतान दंपत्ति को विशेषकर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन के लिए पशु खरीदने हेतु लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी जिसे बढ़ा दिया गया है। ताकि इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के नागरिक अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके।
चैफ कटर वितरण योजना में अनुदान
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के माध्यम से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को छोड़कर अन्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। चैफ कटर वितरण एवं प्रगतिशील डेयरी कृषको की सहायता के लिए झारखंड सरकार की ओर से संचालित हस्तचालित चैफ कटर का वितरण योजना के तहत लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। जिसमे संशोधन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुग्ध उत्पादक समिति के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए इस योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान तय किया गया है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand की विशेषताएं
- Mukhymantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand का संचालन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पशुपालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- झारखंड सरकार की ओर से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत जरूरतमंद महिलाओं एवं निराश्रित को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- अन्य किसानों को इस योजना के तहत 75 प्रतिशत तक के अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
- झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थियों को गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और सुकर पालन आदि के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- कृषको एवं पशुपालकों को दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर पशुधन विकास योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लाभ
- राज्य के किसान Pashudhan Vikas Yojana का लाभ प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।
- इसके अलावा किसानों को आजीविका का साधन भी प्राप्त हो सकेगा।
- सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीदने के लिए राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान करना है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए इस योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान तय किया गया है।
- पशुओं के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत एंबुलेंस की सुविधा एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य सरकार की ओर से पशुओं को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था,
- कांके में 28.69 करोड़ रुपए की लागत से टीका औषधि उत्पादन एवं प्रयोग शालाओं को विकसित किया जा रहा है।
लगभग 1 करोड़ औषधि टीकों का निर्माण इस प्रयोगशाला में किया जाएगा। - गांव में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत सहायता प्रदान कर आर्थिक रूप से सफल बनाना है।
Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को पशुपालक या किसान होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज एवं पशुपालन के लिए जगह, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- केवल उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो इस योजना की पात्रता एवं शर्तों को पूरा करते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांग प्रमाण पत्र
- विधवा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण